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मध्य प्रदेश गौसवंर्धन बोर्ड

मध्‍यप्रदेश राज्‍य में स्‍वावलंंबी गौशाला की स्‍थापना की नीति 2025
  • मध्‍यप्रदेश में स्‍वावलंबी गौशाला (कामधेनु आवास) की नीति के प्रमुख बिन्‍दु -

  • नीति के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 5000 गौवंश का पालन अनिवार्य है, जिसमें से 30 प्रतिशत गौवंश दूधारू नस्‍ल का रखा जा सकेगा।

  • प्रत्येक 5000 गौवंश हेतु अधिकतम 125 एकड़ शासकीय भूमि उपयोग के अधिकार (User Rights) के आधार पर दी जाएगी।

  • अतिरिक्त 1000 गौवंश की वृद्धि पर 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि अनुमेय है।

  •  व्‍यवसायिक गतिविधियों के लिए 05 एकड अतिरिक्‍त भूमि दी जा सकेगी।

  • निराश्रित गौवंश हेतु शासन की नीति अनुसार प्रति दिवस प्रति गौवंश अनुदान (राशि रू 40/गौवंश/दिवस) देने का भी प्रावधान है। 

मध्‍यप्रदेश राज्‍य में स्‍वावलंबी गौशालाओं की स्‍थापना की नीति 2025 :-

https://www.gopalanboard.mp.gov.in/uploads/media/भूमि_नीति_2025_मध्‍यप्रदेश_शासन.pdf

https://www.gopalanboard.mp.gov.in/uploads/media/स्‍वावलंबी_गौशालाओं_की_स्‍थापना_नीति_के_संशोधन_Amendment_-1.pdf

 

अधिक जानकारी के लिए संपर्क - gopalan.board@mp.gov.in

स्‍थान -  संचालनालय,पशुपालन एवं डेयरी ,कामधेनु भवन ,  वैशाली नगर, भाेेेपाल म;प्र 

 

 

Last Updated on 11 Sep, 2025
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