मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंंबी गौशाला की स्थापना की नीति 2025
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मध्यप्रदेश में स्वावलंबी गौशाला (कामधेनु आवास) की नीति के प्रमुख बिन्दु -
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नीति के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 5000 गौवंश का पालन अनिवार्य है, जिसमें से 30 प्रतिशत गौवंश दूधारू नस्ल का रखा जा सकेगा।
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प्रत्येक 5000 गौवंश हेतु अधिकतम 125 एकड़ शासकीय भूमि उपयोग के अधिकार (User Rights) के आधार पर दी जाएगी।
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अतिरिक्त 1000 गौवंश की वृद्धि पर 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि अनुमेय है।
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व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 05 एकड अतिरिक्त भूमि दी जा सकेगी।
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निराश्रित गौवंश हेतु शासन की नीति अनुसार प्रति दिवस प्रति गौवंश अनुदान (राशि रू 40/गौवंश/दिवस) देने का भी प्रावधान है।
मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 :-
https://www.gopalanboard.mp.gov.in/uploads/media/भूमि_नीति_2025_मध्यप्रदेश_शासन.pdf
https://www.gopalanboard.mp.gov.in/uploads/media/स्वावलंबी_गौशालाओं_की_स्थापना_नीति_के_संशोधन_Amendment_-1.pdf
अधिक जानकारी के लिए संपर्क - gopalan.board@mp.gov.in
स्थान - संचालनालय,पशुपालन एवं डेयरी ,कामधेनु भवन , वैशाली नगर, भाेेेपाल म;प्र